भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 63 "बलात्कार" (Rape) के अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। यह धारा अध्याय V (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध) के अंतर्गत आती है।
इस धारा के अनुसार, एक पुरुष को बलात्कार का दोषी माना जाता है यदि वह नीचे दी गई 7 विशिष्ट परिस्थितियों में से किसी एक के तहत निम्नलिखित में से कोई कृत्य करता है:
बलात्कार की श्रेणी में आने वाले कृत्य (Acts):
- महिला की योनि (vagina), मुंह, मूत्रमार्ग (urethra) या गुदा (anus) में अपने लिंग (penis) को किसी भी हद तक प्रवेश कराना।
- लिंग के अलावा किसी अन्य वस्तु या शरीर के अंग को योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराना।
- महिला के शरीर के किसी हिस्से के साथ इस तरह छेड़छाड़ करना जिससे योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश हो।
- महिला की योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाना।
7 परिस्थितियाँ जिनमें इन कृत्यों को बलात्कार माना जाता है (Circumstances):
- महिला की इच्छा के विरुद्ध।
- महिला की सहमति के बिना।
- महिला की सहमति से, लेकिन यह सहमति उसे या उसके किसी करीबी व्यक्ति को मृत्यु या चोट का भय दिखाकर प्राप्त की गई हो।
- महिला की सहमति से, जब पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है, लेकिन महिला सहमति इसलिए देती है क्योंकि वह उसे अपना वैध पति मानती है।
- महिला की सहमति से, लेकिन उस समय महिला मानसिक अस्वस्थता, नशे या किसी नशीले पदार्थ के कारण इस कृत्य की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ हो।
- महिला की सहमति से या सहमति के बिना, यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो।
- जब महिला अपनी सहमति को व्यक्त करने (communicate) में असमर्थ हो।
सहमति (Consent) की स्पष्ट परिभाषा: इस धारा में 'सहमति' को बहुत स्पष्ट किया गया है। सहमति का अर्थ है शब्दों, हाव-भाव या संचार के किसी भी रूप के माध्यम से एक स्पष्ट और स्वैच्छिक समझौता (unequivocal voluntary agreement)। कानून स्पष्ट करता है कि यदि कोई महिला कृत्य का शारीरिक रूप से विरोध नहीं करती है, तो केवल इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उसने यौन गतिविधि के लिए सहमति दी है।
अपवाद (Exceptions): धारा 63 में दो महत्वपूर्ण अपवाद भी दिए गए हैं जहाँ इन कृत्यों को बलात्कार नहीं माना जाता है:
- किसी चिकित्सा प्रक्रिया (Medical procedure) या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा।
- वैवाहिक अपवाद: एक पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या यौन कृत्य करना बलात्कार नहीं है, बशर्ते पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
