भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 74 "महिला की गरिमा (modesty) को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने" के अपराध और उसकी सजा का प्रावधान करती है। यह महिलाओं के खिलाफ आपराधिक बल और हमले (Criminal force and assault against woman) से जुड़े अपराधों की श्रेणी में आता है।
धारा 74 के मुख्य प्रावधान:
- अपराध और इरादा: यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर हमला (assault) करता है या उसके खिलाफ आपराधिक बल (criminal force) का प्रयोग करता है, और उसका स्पष्ट इरादा उस महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना (outrage her modesty) होता है, तो उसे इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा। यह धारा तब भी लागू होगी जब व्यक्ति को यह अच्छी तरह से पता हो (knowledge) कि उसके इस कृत्य से उस महिला की गरिमा भंग होने की पूरी संभावना है।
- सजा का प्रावधान: इस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस सजा को अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- कारावास की प्रकृति और जुर्माना: यह कारावास साधारण या कठोर (imprisonment of either description) किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसके साथ ही, अपराधी पर जुर्माना (fine) भी लगाया जाएगा।
सरल शब्दों में, यह धारा महिलाओं के खिलाफ होने वाली छेड़छाड़, दुर्व्यवहार या ऐसे किसी भी शारीरिक हमले को लक्षित करती है जिसका उद्देश्य महिला के सम्मान या गरिमा को नुकसान पहुंचाना हो।
